Friday, June 12, 2020

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में इस तरह मिल सकेगा ऋण, जानिये कैसे करें आवेदन 

 जिला उद्योग केंद्र करौली में तैयारियां प्रारंभ, योजना में 25 लाख से 10 करोड़ तक का मिल पाएगा ऋण



करौलीकोरोना संकट में लाॅकडाउन में बाहर से आये प्रवासियों के रोजगार के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में स्वरोजगार के लिए 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र करौली में तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। जो लोग अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।



  जिला उद्योग केंद्र करौली के महाप्रबंधक के.के मीना ने बताया कि प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है।


इन सबके लिए मिलेगा ऋण:- योजना में नव स्थापित एवं पूर्व में स्थापित उद्यम विनिर्माण,सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी वर्कशेड, भवन फर्नीचर उपकरण कच्चे माल के लिए ऋण लिया जा सकेगा। इसमें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण तथा व्यापार व्यवसाय के लिए 1 करोड़ तक का ऋण प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,तथा अनुसूचित स्माल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान वित्त निगम व सिडबी इत्यादि वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा सकेगा।


घर के नजदीक पोर्टल से मिलेगा रोजगार:- राज्य के निवासियों तथा प्रवासी श्रमिकों को घर के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "राज कौशल योजना" का आन लाइन प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार किया गया है। उद्यमी एवं बेरोजगार युवा स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे।


पात्रता की शर्तें- व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। आवेदक एवं उसके परिवार में कोई सदस्य किसी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो एवं विगत पांच वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की रोजगार मूलक योजनाओं में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के किसी विभाग में पंजीकृत हो, भागीदारी फर्म,एल एल पी फर्म एवं कंपनी नियमानुसार पंजीकृत होने चाहिए।।


ऋण पर मिलेगा ब्याज अनुदान:-
25 लाख रुपए तक के ऋण पर 08 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
25 लाख से 05 करोड़ तक के लिए 06 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
05 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के लिए 05  प्रतिशत ब्याज अनुदान


 



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