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फैक्ट्रियों के सभी श्रमिक एवं प्रबंधन मास्क लगाकर रहेंगे । परिसर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा , साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना की जाएगी । अपने श्रमिकों को सभी पाबंद करेंगे की कोविड-19 नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे फैक्ट्री परिसर में पान पीक गुटखा खाकर थूकना मना होगा । अनाधिकृत व्यक्तियों को फैक्ट्री परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाए । लोडिंग और अनलोडिंग वाहनों को आवागमन के समय सैनिटाइजेशन किया जाएगा।फैक्ट्रियों के परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जाए । कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित फैक्ट्री परिसर को सीज किया जाएगा साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।सभी उद्यमियों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए फैक्ट्री संचालन का भरोसा दिलाया।
उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार सिंघल, महामंत्री विनोद शर्मा, करौली उद्योग मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद गुप्ता,महामंत्री कृष्णकांत महेंद्र गोपाल शर्मा, विष्णु जिंदल, हिण्डौन स्लेट के श्याम गुप्ता, , महेश गुप्ता, महेश धाकड़, रीको प्रवक्ता प्रवक्ता एम.इकबाल बबलू ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं पूर्ण भरोसा दिलाया कि कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए फैक्ट्रियों का संचालन किया जाएगा।