Saturday, September 25, 2021

जयपुर में ईकोलोजिकल जोन में इस जगह 12 बीघा भूमि पर बसा रहे अवैध टाऊनशिप के प्रयास को जेडीए ने किया ध्वस्त

 


जयपुरजयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी पर करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल् किया गया। दो आवासीय भूखण्ड़ो को अवैध रूप से संयुक्त कर जीरो सेटबैक पर पूर्व निर्मित 04 मंजिला  काम्प्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही थी; जिसके उपर 05 वीं मंजिल पर आरसीसी की छत डालकर एक और मंजिल का नवीन अवैध निर्माण करने पर भवन को सील किया गया। 


मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 24.09.2021 को जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में केशव विद्यापीठ के पास, मालियो की ढाणी के सामने, जामडोली पुराने फार्म हाउस में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर उत्तम रेजीडेन्सी के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-10 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्ण ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया ।


कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-10 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अकंुश स्थापित हों। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10,09,13,14 व स्थानिय पुलिस थाना कानोता का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। 


जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में भॉकरोटा में अनुमोदित योजना में नीर सागर कॉलोनी भूखण्ड संख्या 75 व 76 दो आवासीय भूखण्डो को अवैध रूप से संयुक्त कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिना पुनगर्ठन, एकीकरण कराये दोनो भूखण्डो को मिलाकर क्षेत्रफल करीब 544 वर्गगज में जीरो सेटबैक पर पूर्व में ही  अवैध रूप से निर्मित 04 मंजिला कॉम्प्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही थी। जिस पर पांचवीं मंजिल पर आरसीसी की छत डाल कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एक ओर मंजिल का नवीन अवैध निर्माण किये जाने पर उक्त नव निर्मित 5 वी अवैध मंजिल की जविप्रा इंजिनियरिंग शाखा की मदद से प्रवेश द्वारो सिढियों को ईंटो की दीवारो से चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में अवैध व्यावसायिक निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, पीआरएन नोर्थ व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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