Tuesday, February 22, 2022

जयपुर में अवैध बसाई गई इस कॉलोनी में 10 अवैध विला सील, 15 को किया ध्वस्त


जयपुर- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में इकोलॉजिकल जोन में विगत समय में रातों-रात बसाई गई नवीन अवैध कॉलोनी सुख सागर को बिना अनुमति व स्वीकृति के बने 10 अवैध विलाज को सील किया गया तथा 15 निर्माणाधीन अवैध विलाज को ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-09 में 160 फीट रोड की स्लिप लाईन में आ रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त कर सडक सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। 

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया जोन-10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में लुणियावास विगत समय में रातो-रात नवीन अवैध कॉलोनी सुख सागर बसाने के प्रयोजनार्थ से बने गंभीर प्रकृति के पूर्ण बने 10 अवैध विलाज की इ्रजीनियरिंग विंग की सहायता से प्रवेश द्वारो पर ईटो की दीवारो की चुनवाई कर पुख्ता सिलिंग एवं निर्माणाधीन 15 अवैध विलाजो को जेसीबी मशीनो व मजदुरो की सहायता से पूर्ण ध्वस्तीकरण किया गया।

उक्त अवैध विलाज के रातो-रात निर्माणाधीन होने के अवधान में आते ही दिनांक 17.11.2021 को धारा 32,33 जेडीए एक्ट का नोटिस देकर निर्माण कार्य रूकवाया जाकर हटाने हेतु पांबद किया गया था। अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के दौरान ही दिनांक 26.11.2021 को सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर-द्वितीय न्यायालय का यथास्थिति आदेश आ गया था। गार्ड नियुक्त कर आगे अवैध निर्माण नही होना सुनिश्चित किया गया जविप्रा द्वारा उक्त सबंध में उक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही नही होने व इकॉलोजिकल जोन क्षेत्राधिकार में गंभीर प्रकृति के ’’जीरो टॉलरेन्स’’ नीति के उक्त अवैध निर्माण के रातों-रात हो जाने के आधार पर अपना प्रभावी पक्ष रखा। अब उक्त यथास्थिति आदेश को हटते ही उक्त प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की गई। उक्त विलाज में 21.01.2022 को रहवास का प्रयास किया एवं निर्माण कार्य चालू रखने पर दिनांक 20.02.2022 जेडीए एक्ट की धारा 34(क) के नोटिस जारी कर उक्त अवैध विलाज के प्रवेश द्वारो, सिढीया, दरवाजो, खिडकियों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर नियमानुसार आज दिनांक 21.02..2022 को पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। तथा शेष 15 निर्माणाधीन विलाज का पूर्णत्या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। 


उक्त कार्यवाही उप नियत्रंक प्रवर्तन चतृर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 01, पीआरएन-नार्थ, पीआरएन-साउथ व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। 

जविप्रा क्षेत्राधिकार में नवीन कॉलोनी काटने के प्रकरणों में ’’जीरो टोलरेंसश्श् की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। फलतः वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी काटने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं।


जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में जगतपुरा में 160 फीट रोड़-स्लिप लाईन पर कब्जा-अतिक्रमण कर लगायी गयी थडी, झोपडी इत्यादि को जोन-9 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर स्लिप लाईन केा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

Thursday, February 17, 2022

एलआईसी बीमा सलाहकार बनने हेतु किया प्रेरित

 


                         -अजय शर्मा-

हिण्डौन- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय जीवन बीमा शाखा हिण्डौन सिटी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों को अपना कैरियर भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा सलाहकार बनने हेतु प्रेरित किया गया

शाखा हिण्डौन सिटी के सहायक शाखा प्रबंधक के.सी. मीणा ने छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से जीवन बीमा सलाहकार नियुक्त होकर आगे किस तरह से विकास अधिकारी बना जा सकता है  तथा शाखा  के मुख्य जीवन बीमा सलाहकार लक्ष्मण गोयनका ने विद्यार्थियों को जीवन बीमा सलाहकार बनने के लिये प्रेरित किया तथा बताया की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी से जुड़कर के इस तरह भी देश सेवा की जा सकती है महाविद्यालय के प्राचार्य सुरेश चंद मीणा ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी का आभार  ब्यक्त किया, मंच संचालन डॉ. रितेश जैन ने किया तथा कार्यक्रम में डॉ. सुरेश कुमार मीणा डा. सहदेव चौधरी डा. श्याम सुन्दर शर्मा डॉ. प्रीति सिंह डॉ. भोली मीणा आदि उपस्थित रहे तथा छात्र प्रिया शर्मा अंतिमा शर्मा मोनिका जांगिड़ अनिता सैन गौरव शर्मा आदि ने कार्यक्रम मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सैकड़ों की संख्या मैं छात्र छात्रा उपस्थित रहे

Tuesday, February 1, 2022

जेडीए की बडी कार्रवाई : अवैध निर्माण ध्वस्त कर लिया सरकारी भूमि का कब्जा

 


बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर संचालित किया जा रहा था स्कूल एवं कॉलेज

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को बडी कार्रवाई करते हुए जोन-05 में जगन्नाथपुरी-प्रथम स्थित लगभग 1667 वर्गगज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित किये जा रहे एसएस कॉलेज और स्कूल के अवैध निर्माणों का पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। 

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में जगन्नाथपुरी-प्रथम के पास स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर चार मंजिला बिल्डिंग एवं एक हजार वर्गगज के ग्राउण्ड में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल बनाकर एसएस कॉलेज और स्कूल का संचालन किया जा रहा था। 

जेडीए की संयुक्त टीम अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन जुगल किशोर मीना, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, जोन उपायुक्त - 05 नानू राम सैनी एवं जोन के राजस्व एवं तकनीकी शाखा की निशादेही पर प्रवर्तन शाखा द्वारा सरकारी भूमि (खातली प्रकृति की भूमि) पर कब्जा कर बनाये गई अवैध बिल्डिंग एवं 9 कमरे और बाउंड्रीवाल का ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल का 5 जेसीबी, पोकलन एवं मजदूरों की सहायता से पूर्ण ध्वस्तीकरण कर दिया गया है एवं चार मंजिला बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। साथ ही अतिक्रमी द्वारा आसपास की करीब 2-3 बीघा सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण कर डेयरी का संचालन एवं झोपडीनुमा निर्माण कर रखा है। जिन्हें भी हटवाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

जेडीसी ने बताया कि गोपालपुरा जगन्नाथपुरी प्रथम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। शिकायत प्राप्ति पर तुरंत जोन उपायुक्त द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण मंे पाया गया कि एसएस कॉलेज और स्कूल की भूमि का बड़ा हिस्सा सरकारी भूमि पर बना हुआ है, जो कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया हुआ है। सरकारी भूमि पर तीन मंजिला बिल्डिंग बनाकर एवं ग्राउण्ड में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। 

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघवीर सैनी ने बताया कि जोन द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके पश्चात् प्रवर्तन शाखा द्वारा रामकृपाल मीणा को जेडीए एक्ट की धारा 72 का नोटिस जारी कर तीन दिवस के समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। रामकृपाल मीणा के प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित दस्तावेज - राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के वर्ष 2003 के पट्टे, कॉलेज एवं स्कूल संचालन संबंधी दस्तावेज एवं बिजली-पानी के बिल प्रस्तुत किये गये, जिसकी विधिक जांच में दस्तावेज तथ्यहीन एवं सारहीन पाये गये हैं। 

उल्लेखनीय है कि इस कॉलेज की बिल्डिंग चौथी मंजिल पर रामकृपाल मीना का निजी निवास भी है। जहॉ रामकृपाल मीना एवं उसके परिजन निवास करते हैं।

जेडीए क्षेत्राधिकार में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। जेडीए द्वारा जनवरी, 2019 से 1993 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है।

4 साल बाद प्रेस अधिस्वीकरण कमेटी की हुई मीटिंग, हुआ ये निर्णय

जयपुर- सोमवार को करीब 4 साल बाद राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक हुई जिसमें 366 पत्रकारों के स्थाई अधिस्वीकरण की अनुशंसा की गई। 

पिंकसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने बताया कि जिन पत्रकार का अस्थाई अधिस्वीकरण बना हुआ है उन सभी 340 पत्रकारों का स्थाई किया गया। साथ ही 26 नए प्रकरणों को अधिस्वीकृत करने का निर्णय लिया।  बैठक में शैक्षिक योग्यता के चलते जिन फोटोजर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट का अधिस्वीकरण रुका हुआ है उनका भी अधिस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिन पत्रकार की फाइल कंप्लीट है और मीटिंग में नहीं आई वे बिना विलंब किए अगली मीटिंग में रखी जाएंगी

बैठक में निदेशक सूचना और जनसंपर्क पुरुषोत्तम शर्मा और कमेटी के सभी पत्रकार सदस्य मौजूद रहे

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