बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण कर संचालित किया जा रहा था स्कूल एवं कॉलेज
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को बडी कार्रवाई करते हुए जोन-05 में जगन्नाथपुरी-प्रथम स्थित लगभग 1667 वर्गगज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित किये जा रहे एसएस कॉलेज और स्कूल के अवैध निर्माणों का पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में जगन्नाथपुरी-प्रथम के पास स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर चार मंजिला बिल्डिंग एवं एक हजार वर्गगज के ग्राउण्ड में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल बनाकर एसएस कॉलेज और स्कूल का संचालन किया जा रहा था।
जेडीए की संयुक्त टीम अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन जुगल किशोर मीना, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, जोन उपायुक्त - 05 नानू राम सैनी एवं जोन के राजस्व एवं तकनीकी शाखा की निशादेही पर प्रवर्तन शाखा द्वारा सरकारी भूमि (खातली प्रकृति की भूमि) पर कब्जा कर बनाये गई अवैध बिल्डिंग एवं 9 कमरे और बाउंड्रीवाल का ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल का 5 जेसीबी, पोकलन एवं मजदूरों की सहायता से पूर्ण ध्वस्तीकरण कर दिया गया है एवं चार मंजिला बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। साथ ही अतिक्रमी द्वारा आसपास की करीब 2-3 बीघा सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण कर डेयरी का संचालन एवं झोपडीनुमा निर्माण कर रखा है। जिन्हें भी हटवाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।
जेडीसी ने बताया कि गोपालपुरा जगन्नाथपुरी प्रथम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। शिकायत प्राप्ति पर तुरंत जोन उपायुक्त द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण मंे पाया गया कि एसएस कॉलेज और स्कूल की भूमि का बड़ा हिस्सा सरकारी भूमि पर बना हुआ है, जो कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया हुआ है। सरकारी भूमि पर तीन मंजिला बिल्डिंग बनाकर एवं ग्राउण्ड में 9 कमरे और बाउंड्रीवाल बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघवीर सैनी ने बताया कि जोन द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके पश्चात् प्रवर्तन शाखा द्वारा रामकृपाल मीणा को जेडीए एक्ट की धारा 72 का नोटिस जारी कर तीन दिवस के समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। रामकृपाल मीणा के प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित दस्तावेज - राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के वर्ष 2003 के पट्टे, कॉलेज एवं स्कूल संचालन संबंधी दस्तावेज एवं बिजली-पानी के बिल प्रस्तुत किये गये, जिसकी विधिक जांच में दस्तावेज तथ्यहीन एवं सारहीन पाये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि इस कॉलेज की बिल्डिंग चौथी मंजिल पर रामकृपाल मीना का निजी निवास भी है। जहॉ रामकृपाल मीना एवं उसके परिजन निवास करते हैं।
जेडीए क्षेत्राधिकार में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। जेडीए द्वारा जनवरी, 2019 से 1993 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है।